पशुधन बीमा योजना: इस योजना में कराए पशुओं का बीमा, मिलेगा 50 हजार तक मुआवजा

नई योजना न्यूज़ : दौसा जिले के अंतर्गत संयुक्त पशुधन बीमा योजना को शुरू कर दिया गया है। पशुधन बीमा योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनो मिलकर के चला रही है। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को पालने वाले पशुपालक अपने दूध देने वाले पशुओं का बीमा करवा सकते है। बीमा योजना के अंतर्गत गाय, भैस, भेड, बकरी, सूअर, ऊंट, घोडा और गधा आदि पशुओं को शामिल किया गया है।PashuDhan Bima Yojana

प्रत्येक परिवार योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। यह बीमा 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए किया जा सकेगा। बीमा से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पशुपालको को अपने नजदीकी पशुचिकित्सा संस्था में जाकर के संपर्क करना होगा। इससे जुड़ी अधिक जानकारी नीचे दी गई है।

पशुधन बीमा योजना: अब दौसा में भी शुरू

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पशुधन बीमा योजना को दौसा जिले के अंतर्गत शुरू कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रहलाद सिंह मीणा ने बताया है कि 1 साल के बीमे के लिए बीमा राशि का 4.42%, 2 साल के बीमे के लिए 7.90%3 साल के बीमे के लिए 10.85% बीमा प्रीमियम राशि है। बीमा प्रीमियम राशि पर SC/ST/BPL श्रेणी के पशुपालकों को 70% एवं सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50% अनुदान देय होगा। प्रीमियम की शेष राशि पशुपालक को भरनी होगी।

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पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से पशुओं को शामिल किया गया है?

पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत गाय, भैस, भेड, बकरी, सूअर, ऊंट, घोडा, गधा, सांड और पाडा आदि पशुओं को शामिल किया गया है।

कौन-कौन से पशुओं पर कितना बीमा करवा सकते है?

डॉ. प्रहलाद सिंह मीणा ने बताया है की कौन-कौन से पशुओं पर कितना बीमा करवा सकते है।

  • दूध देने वाली गाय का अधिकतम 40 हजार रुपए का बीमा
  • दुध देने वाली भैस का अधिकतम 50 हजार रुपए का बीमा
  • अन्य पशु (जैसे – 10 भेड/10 बकरी/10 सूअर) का अधिकतम 50 हजार रुपए का बीमा
  • वजन उठाने वाले पशु (जैसे – ऊंट/घोडा/गधा/सांड/पाडा) का अधिकतम 50 हजार रुपए का बीमा करवा सकते है।

बीमा करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग के लिए लागू नहीं)
  • बीपीएल प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • हिस्से की प्रीमियम राशि आदि

पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य

पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुध देने वाले पशुओं और मास उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना है। जिससे की पशुओं को कोई नुकसान या किसी कारण से पशु की मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी द्वारा पशु के मुआवजे की रकम पशुपालक को देगी। जिससे की पशुपालक की आर्थिक स्थिति खराब होने से बच जायेगी।

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