Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana Uttarakhand:- भारत देश के अंतर्गत रहने वाले सभी बेटियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कई प्रकार योजनाएं चला रही है। इसी बीच उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के अंतर्गत रहने वाली बेटियों के लिए देहरादून में 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी है। जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना रखा गया है। Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत राज्य में रहने वाले गरीब वर्ग के परिवार और जरूरतमंद परिवारों को अपनी बेटी के शादी के समय होने वाली परेशानी को कम करने में लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना के शुरू होने से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपनी बेटी के विवाह में होने वाली खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।
जानकारी के अनुसार आपको बता दे की उत्तराखंड सरकार ने अभी कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की है और इसे जल्द ही शुरू कर दिया जायेगा। यदि आप उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिक है और आप अपनी बेटी के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आपको हमारे लेख के अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि इस लेख के अंतर्गत हम आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते है।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana 2024
देहरादून में 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य की 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों और जरूरतमंद परिवारों के अंतर्गत रहने वाली कन्याओं की शादी के करवाने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया जायेगा। जिससे की उनकी कन्याओं की शादी आसानी से हो सके। इस सामूहिक विवाह के अंतर्गत होने वाला सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह सामूहिक विवाह राज्य स्तर पर आयोजित करवाई जायेगी। यदि आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमारे लेख को अंत तक पढ़े।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana Details Highlights
योजना के नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना |
किसके द्वारा घोषणा की गई? | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा |
उद्देश्य | गरीब बेटियों का विवाह बिना किसी परेशानी के करवाना |
लाभ | सरकार के द्वारा बेटी के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | गरीब परिवारों की बेटियां |
राज्य | उत्तराखंड |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही जारी की जाएगी |
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2024 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी करवाने में होने वाली समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई है। आपको बता दे की कई परिवार ऐसे है जिनके घर में बेटियों की शादी की आयु हो चुकी है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनकी शादी में समस्या आ रही है। ऐसे में सरकार इस योजना से उन सभी बेटियों की शादी में होने वाली खर्चे से राहत दिलाएगी। Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana को सरकार के द्वारा अभी घोषणा की गई है और जल्द ही इस योजना को पूरे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत लागू कर दिया जाएगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana 2024 के लाभ
- 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना के अंतर्गत केवल कन्याओं को ही लाभ प्राप्त होगा वो भी उनके शादी के समय पर।
- कन्याओं के शादी में होने वाली खर्च की वजह से गरीब व्यक्ति शादी नहीं कर पाता है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना में अंतर्गत भाग लेने वाली सभी कन्याओं को सरकार द्वारा जिला स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करवाया जायेगा। जिससे की उनकी शादी आसानी से हो सकती है।
- सरकार द्वारा लाभार्थी कन्याओं को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इसके साथ साथ कन्यादान का प्रबंधन किया जाएगा।
- इस योजना की अभी घोषणा की है, जल्द ही पूरे राज्य के अंतर्गत योजना को लागू कर दिया जाएगा, जिससे की कन्याओं के परिवार वालों को शादी की चिंता दूर हो सके।
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
- उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी ही मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब परिवार या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कन्या योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र मानी जाएगी।
- आवेदन करने वाली कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी वर्ग के परिवार की कन्याएं इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत दूसरी बार शादी करने वाली कन्या को पात्र नहीं माना जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपके पास नीचे दिए दस्तावेज होना आवश्यक है–
- बेटी का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिक है और आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की सभी पात्रता को पूरा कर रहे है तो आपको बता दे की अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभी इस योजना की घोषणा की गई है और अभी इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। जब भी सरकार द्वारा इस योजना को शुरू कर दिया जायेगा तो आपको इस लेख के माध्यम से सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बता दी जाएगी। की आप किस प्रकार (ऑनलाइन या ऑफलाइन) इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आपको योजना से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके।
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना से जुड़े सवाल जवाब (FAQs)
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने की घोषणा कब और किसने की?
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने की घोषणा 9 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का लाभ राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों की कन्या के विवाह के समय मिलेगा। जो परिवार इस योजना से जुड़ी सभी पात्रता को पूरा करते है।