उत्तराखंड शादी अनुदान योजना 2024: ऐसे करें आवेदन, पात्रता एवं लाभ | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana:- उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत रहने वाली बेटियों और उनके परिवार वालों की मदद के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम सरकार ने उत्तराखंड शादी अनुदान योजना रखा है। Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के अंतर्गत राज्य में रहने वाले गरीब परिवार या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना को मुख्य रूप से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और गरीब परिवारों के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दे की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य की बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी।

यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत रहने वाले है और आप भी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Shadi Anudan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको हमारे लेख को अंत तक पढ़ना होगा। इस लेख के अंतर्गत हम आपको उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। जैसे की – Uttarakhand Shadi Anudan Yojana क्या है?, उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज और उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? आदि। तो चलिए शुरू करते है।Uttarakhand Shadi Anudan Yojana

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2024

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गरीब परिवारों की बेटियों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ राज्य के अंतर्गत रहने वाले बीपीएल परिवारों की बेटियों को ही मिलेगा। आपको बता दे की राज्य के अंतर्गत रहने वाले कई परिवार ऐसे है की जिनको अपना जीवन यापन करना मुस्किल होता है और वो अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्रित नहीं कर सकते है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है। आपको बता दे की Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के तहत सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के अंतर्गत रहने वाली पहली 2 बेटियों को ही शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होगा।

जानकारी के अनुसार आपको बता दे की उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र बेटियों को सरकार की तरफ से 50 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास खुद का एक बैंक खाता होना अनिवार्य है और वो भी आधार कार्ड से लिंक हुआ होना जरूरी है। क्योंकि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 50 हजार रूपए की यह अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको योजना की पात्रता को पूरा करना होगा और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा। ये सभी जानकारी को आपको नीचे लेख के अंतर्गत प्रदान की गई है।

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Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Details Highlights

योजना का नाम उत्तराखंड शादी अनुदान योजना
किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा
संबंधित विभाग उत्तराखंड महिला कल्याण विभाग
उद्देश्य राज्य की बेटियों को शादी के लिए अनुदान राशि प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के अंतर्गत रहने वाली गरीब परिवार और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियां
लाभ बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया & टोल फ्री नंबर ऑफलाइन और 1800180 4094
आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत शादी अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब परिवारों और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के शादी करने के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना। जिससे की उनको अपनी बेटी की शादी करने में किसी आर्थिक समस्या का सामना करना ना पड़े। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के अंतर्गत रहने वाली प्रथम 2 बेटियों को ही शादी अनुदान योजना के तहत 50 हजार रुपए की अनुदान राशि प्राप्त होगी। योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • शादी अनुदान योजना उत्तराखंड के अंतर्गत परिवार में से केवल 2 ही पुत्रियों को शादी के समय अनुदान राशि का लाभ प्राप्त हो सकता है।
  • Shadi Anudan Yojana Uttarakhand के अंतर्गत सामान्य वर्ग, ओबीसी एसटी तथा एससी वर्ग के सभी गरीब परिवारों की पुत्रियों को शादी के समय अनुदान राशि का लाभ प्राप्त कर सकती है।
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों और अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों की विधवा महिलाएं भी अपनी बेटी के लिए आवेदन करने के पात्र मानी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बेटियों को सरकार की तरफ से 50 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी और अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आपको शादी से 3 महीने पहले आवेदन करना होगा।
  • उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत हर साल 1 फरवरी से 28/29 फरवरी तक आवेदन फॉर्म जमा किए जायेंगे।
  • मार्च के महीने में लाभार्थी परिवार अपनी बेटी के शादी का प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा और यदि शादी प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है तो आपको शादी के लिए सरकार की तरफ से अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक या अंत्योदय कार्ड धारक परिवार लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उनको कार्ड का क्रमांक संख्या या कार्ड का संपूर्ण विवरण (कार्ड की फोटोकॉपी) जमा करवानी होगी। इसके अतरिक्त कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  • आवेदन करने के बाद आवेदन की जो भी स्थिति होगी वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा आपको बता दी जाएगी।
  • यदि आप खुद से आवेदन को स्थिति की जांच करना चाहते है तो आप सरकार द्वारा संचालित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के भी अपनी आवेदन स्थिति चेक कर सकते है।
  • आपको बता दे की समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के द्वारा आवेदन की स्वीकृति त्रैमासिक आधार पर करी जायेगी।
  • लाभार्थी बेटियों को e-Payment के माध्यम से योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी।

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शादी अनुदान योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता

  • उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली बेटी उत्तराखंड का स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में लाभ प्राप्त करने वाली पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाले परिवार के पास योजना के जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सभी के लिए)
  • योजना का लाभ एक परिवार में से अधिकतम 2 पुत्रियों को ही प्राप्त हो सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय या बीपीएल राशन कार्ड वाले परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाएं और विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं अपनी बेटी की शादी के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकती है।

Shadi Anudan Yojana Uttarakhand के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई गई शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपके पास नीचे दिए जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है–

  • आधार कार्ड (लाभार्थी का)
  • अंत्योदय या बीपीएल राशन कार्ड
  • विधवा पेंशन प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र (पंजीयन कार्यालय द्वारा)
  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र (दुल्हन का)
  • जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड (दूल्हे का)
  • शादी कार्ड
  • शपथ पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (6 महीने पुराना)
  • रजिस्टर की नकल एवं जाति प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत (दूल्हा और दुल्हन के परिवार)
  • बैंक खाता (आधार कार्ड से लिंक)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2024 में आवेदन करने की प्रक्रिया

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना की पात्रता को पूरा करते है और आप योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आपको नीचे दी हुई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा–

  • शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र की पूरी सूची खुलकर के आ जायेगी।
  • उसके बाद आपको निराश्रित विधवा के पुत्रियों और अनुसूचित जाति परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता वाले विकल्प पर क्लिक करके अपनी श्रेणी का चुनाव करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने शादी अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर के आ जायेगा। आपको उस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
  • उसके बाद आपको निकले गए उत्तराखंड शादी अनुदान योजना वाले आवेदन फॉर्म के प्रिंटआउट में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  • उसके पश्चात आपको भरें हुए आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में ले जाकर के जमा करवाना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई गई शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से जुड़े सवाल जवाब (FAQs)

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है?

उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों (सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि) की पहली 2 बेटियों के शादी के लिए अनुदान राशि प्रदान करना है।

शादी अनुदान योजना में आवेदन करने वाली लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए?

शादी अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

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उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार कितनी वित्तीय धनराशि प्रदान करेगी?

शादी अनुदान योजना उत्तराखंड के अंतर्गत सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की वित्तीय धनराशि प्रदान करेगी।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 48 हजार रुपए होनी चाहिए।

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