प्रसूति सहायता योजना: MP Prasuti Sahayata Yojana 2024 रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन

MP Prasuti Sahayata Yojana 2024: दोस्तों आपको पता होगा कि देश के अंतर्गत रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सहायता राशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कई अहम योजनाओं का संचालन कर रही है। आज हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे है जो की मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिक वर्ग और गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना को मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के नाम से जाना जाता है।

आपको बता दे की MP Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत एमपी में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सरकार के द्वारा 16000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस लेख के अंतर्गत हम आपको प्रसूति सहायता योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तारपूर्वक उपलब्ध करवाएंगे। जैसे की – Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana क्या है, उद्देश्य, लाभ एवं पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया आदि। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत रहने वाली गर्भवती महिला है और आप राज्य सरकार द्वारा संचालित Prasuti Sahayata Yojana का लाभ उठाना चाहती है तो आपको हमारे लेख को अंत तक पढ़ना होगा।mp-prasuti-sahayata-yojana

MP Prasuti Sahayata Yojana 2024

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मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2018 को राज्य के अंतर्गत रहने वाली गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए एमपी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में उनके वेतन राशि का ½ हिस्सा और प्रसव के बाद महिलाओं को अस्पताल के दौरान हुए खर्चे को पूरा करने के लिए 1 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मातृत्व योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं अपने पति को भी पितृत्व प्रसव योजना का लाभ प्रदान कर सकती है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को 16 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिससे की महिलाएं अपने प्रसव के समय आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके और अपना जीवन आसानी से बीता सके।

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Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana Overview

योजना का नाम प्रसूति सहायता योजना
किसके द्वारा शुरू की गई? मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 
राज्य मध्य प्रदेश (MP)
कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2018 को
लाभार्थी राज्य के अंतर्गत रहने वाली श्रमिक गर्भवती महिलाएं
उद्देश्य गर्भावस्था के समय सहायता प्रदान करके महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना
वित्तीय सहायता राशि 16000 रूपये
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://mp.gov.in/

Prasuti Sahayata Yojana 2024 का उद्देश्य

मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना को राज्य के अंतर्गत शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली श्रमिक गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना है। जिससे की वो महिलाएं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इस राशि से वो गर्भावस्था के समय होने वाले खर्चे को आसानी से उठा सकती है। जिससे की गर्भवती महिलाएं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने में मदद मिलेगी। आपको बता दे की राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत पूरे 16 हजार रूपये की वित्तीय सहायता राशि श्रमिक गर्भवती महिला लाभार्थी को प्रदान करेगी। 

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Prasuti Sahayata Yojana MP के लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत रहने वाली श्रमिक गर्भवती महिलाओं को गर्भावता के समय वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत वो भी महिलाएं लाभ प्राप्त करने के पात्र मानी जाएगी जो की जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली गर्भवती महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा कुल 16 हजार रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी और यह राशि लाभार्थी श्रमिक गर्भवती महिला के बैंक खाते के अंतर्गत ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत लगाए गए लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हुआ होना चाहिए और इस योजना का लाभ राज्य के अंतर्गत रहने वाली शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की श्रमिक गर्भवती महिलाएं प्राप्त कर सकती है।
  • आपको बता दे की श्रमिक गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने पर पहली और दूसरी 3000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि किस्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत और शेष बची हुई किस्ते श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत प्रदान की जाएगी।

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प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश के लिए पात्रता

  • एमपी प्रसूति सहायता योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहने वाली स्थाई निवासी महिलाएं प्राप्त कर सकती है।
  • इस योजना का लाभ केवल श्रमिक परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाएं प्राप्त कर सकती है।
  • आवेदन करने वाली महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है।

प्रसूति सहायता योजना एमपी के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो आपके पास नीचे दिए आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

  • आधार कार्ड,
  • पहचान पत्र,
  • मूल निवास प्रमाण पत्र,
  • आयु प्रमाण पत्र,
  • गर्भवती का प्रमाण पत्र,
  • डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़,
  • बैंक पासबुक,
  • मोबाइल नंबर,
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

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मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत रहने वाली श्रमिक गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। यदि आप आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दी हुई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा।

  • प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा।
  • वहां जाने के पश्चात आपको वहां के अधिकारी से प्रसूति सहायता योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। जैसे की – नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तिथि आदि।
  • फॉर्म भरने के पश्चात आपको उस आवेदन फॉर्म को वापिस से चेक करना होगा और योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। (जैसे की – एएनएम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज आदि)
  • उसके बाद आपको एमपी प्रसूति सहायता योजना आवेदन फॉर्म को जहां से प्राप्त किया था वहीं पर जमा करवाना होगा।
  • इस आवेदन को गर्भवती महिला द्वारा प्रसव के 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा और यदि महिला किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सकती है तो वो डिलीवरी से पहले और तुरंत बाद कभी भी आवेदन कर सकती है।

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Prasuti Sahayata Yojana Madhya Pradesh Quick Links

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प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश से  जवाब (FAQ)

डिलीवरी के बाद 16000 कैसे मिलते हैं?

प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत रहने वाली श्रमिक महिलाओं को दो किस्तों के अंतर्गत 16 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। आपको बता दे की 16000 हजार में से प्रथम क़िस्त 4000 रूपये की दी जाती है, यह क़िस्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव से पहले चार जांचे करवाने पर दी जाती है।

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