Sukanya Samriddhi Yojana के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र वाली लड़कियों के ही खाते खुवाए जा सकते है। सुकन्या समृद्धि योजना को केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के एक छोटे रूप में शुरू की गई थी। हम आपको बता दे की वर्तमान में इस योजना के तहत खुले खातों पर 7.6% का ब्याज दिया जा रहा है।
Sukanya Samriddhi Yojana
मोदी सरकार : केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य अलग अलग है। साथ ही देश की बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए सरकार की तरफ से कई अच्छी अच्छी योजनाएं निकली गई है। जिनमे से एक महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। यह सरकार द्वारा समर्थित लघु बचत योजना है। इस योजना को लघु बचत योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो अभिभावकों द्वारा अपनी बेटी का अच्छा भविष्य बनाने या आगे भविष्य में कोई प्रोब्लम ना आए इसमें मदद करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इसकी ब्याज दरों को तिमाही घोषित किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस और निर्दिष्ट निजी या सार्वजनिक बैंकों में जा कर के खाता खुलवाना होगा।
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सुकन्या समृद्धि योजना
Sukanya Samriddhi Yojana के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र वाली लड़कियों के ही खाते खुवाए जा सकते है। सुकन्या समृद्धि योजना को केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के एक छोटे रूप में शुरू की गई थी। हम आपको बता दे की वर्तमान में इस योजना के तहत खुले खातों पर 7.6% का ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निवेश कर के अभिभावक शादी और पढ़ाई की टेंशन को खत्म कर ले क्योंकि यह योजना इसी वजह से खोली गई है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश राशि
यह योजना वर्तमान में प्रति वर्ष 7.6% ब्याज दर दे रही है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने की सोच रहा व्यक्ति बालिका के जन्म के बाद से 10 वर्ष की आयु तक किसी भी समय न्यूनतम 250 रुपये की राशि के साथ योजना में निवेश करना शुरू कर सकता हैं। वहीं इस योजना के अन्तर्गत साल में 1 लाख 50 हजार रुपये तक की राशि जमा करवाई जा सकती है।
योजना के तहत इनकम टैक्स में छूट
कहीं आप टैक्स छूट देने वाली योजना को देख रहे हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर भी इसके महत्वपूर्ण अपडेट जानना बहुत जरूरी है, इस योजना में टैक्स छूट के लिए भी निवेश कर सकते हैं। इस योजना के जरिए लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
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