Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को झारखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार मिल सके और देश में बढ़ रही बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जितने भी युवा वर्ग है, जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है उनको योजना के अंतर्गत कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। योजना में 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के मध्य के नागरिक आवेदन कर सकता है। योजना के तहत 40% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी।
सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का अधिकतम लोन दिया जायेगा और 50 हजार तक के लोन के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नही है। यह योजना केवल झारखंड राज्य के नागरिकों के लिए ही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट (https://www.jharkhand.gov.in) पर जा कर के ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इससे जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा की गई है। योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे नागरिकों को यदि कोई रोजगार नहीं मिलता है, वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सकता है। योजना के अंतर्गत राज्य के किसी भी क्षेत्र के नागरिक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत नागरिकों को 25 लाख का लोन सरकार द्वारा कम ब्याज पर दिया जाएगा।
योजना में वाहन लेने की सुविधा भी दी जाएगी एवं इसके साथ साथ है 40% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। जिससे कि राज्य के नागरिकों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में कोई समस्या ना हो। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ले सकती है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
Overview jharkhand.gov.in
योजना का नाम | Mukhymantri rojgar srijan Yojana |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
राज्य | झारखंड |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | खुद का रोजगार खोलने में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जायेगी |
साल | 2024 |
लोन की राशि | 25 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | jharkhand.gov.in |
Beneficiaries of Jharkhand Chief Minister Employment Generation Scheme 2024
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांगजन
- सखी मंडल की महिलाएं।
Rojgar Srijan Yojana Latest Update
झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश की है। इसके अंतर्गत ऐम्स देवघर में अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रखने की सिफारिश की है।
ऐम्स देवघर में 1:9 सुरक्षाकर्मी झारखंड राज्य से बाहर के ही है। एम्स देवघर में 10% नागरिक सुरक्षाकर्मी झारखंड राज्य से है बाकी 90% नागरिक सुरक्षाकर्मी झारखंड राज्य से बाहर के है।
Office details for Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024application
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम
40% grant from the Government in the Mukhyamantri Rojgar Srijan Scheme
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना में सरकार द्वारा बेरोजगार नागरिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी करेगी। सरकार द्वारा अधिकतम लोन 25 लाख रुपए का कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा।
अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके इसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 40% का अनुदान प्रदान किया जाता है।
50 हजार तक के ऋण के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नही
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। लोन की अधिकतम राशि 25 लाख है। सरकार द्वारा 50 हजार का लोन लेने के लिए आवेदन कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। यदि 50 हजार से अधिक लोन लेना चाहते है तो उसको गारंटी देनी पड़ेगी।
यदि आप झारखंड राज्य से है, वो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते है। रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आपको इससे संबंधित विभागों में जाकर आवेदन करना होगा या ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Objectives of Rojgar Srijan Yojana
- राज्य के वो नागरिक अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी कर ली और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। वो व्यक्ति छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है।
- खुद का व्यवसाय शुरू करने के पश्चात वह व्यक्ति परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेगा। साथ ही लोगों को भी व्यवसाय में रोजगार दें सकेगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर पर झारखंड राज्य के बेरोजगार नागरिक को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए लोन दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए का अधिकतम लोन दिया जाएगा। जिसमे से 50 हजार के लोन के लिए नागरिक को कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी।
Benefits and features of Jharkhand Rojgar Srijan Scheme
- रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आपको कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख का लोन सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- 50 हजार तक के लोन के लिए आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, परंतु 50 हजार से अधिक रुपए के लोन के लिए आपको गारंटी देने की जरूरत पड़ेगी।
- योजना के तहत 40% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
- अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख होगी।
- खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ले सकेगी।
- बेरोजगार नागरिक रोजगार मिलने से आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के पश्चात अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकता है और अपने व्यवसाय में अन्य नागरिकों को रोजगार दे सकता है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन किया है तो आवेदन की राशि आपको सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Eligibility Criteria of Jharkhand Rojgar Srijan Scheme
- झारखंड राज्य के मूल निवासी होना जरूरी है।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य में होनी जरूरी है।
- आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाइए।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सखी मंडल की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
Required Documents
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
रोजगार सृजन पोर्टल पर उपलब्ध विभाग
- डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
- एनिमल हसबेंडरी एंड कोऑपरेटिव
- डिपार्टमेंट ऑफ केबिनेट इलेक्शन
- डिपार्टमेंट ऑफ केबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड विजिलेंस
- कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग हसबेंडरी
- ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी
- डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस
- फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंस्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट
- हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन
- फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन
- इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट
- लेबर, एंप्लॉयमेंट एंड ट्रेंनिंग डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ लो
- डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी
- परसौनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिफॉर्म्स एंड राजभाषा
- डिपार्टमेंट ऑफ एससी/एसटी/ओबीसी एंड माइनॉरिटी
- टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स
- प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट
- वाटर रिसोर्सेज
- डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स
- डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट
- वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट
- रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट
- अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग
- सोशल सिक्योरिटी
Application Related Office
नीचे दिए गए विभागों में से किसी में भी जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
- आदिवासी सहकारी विकास निगम-झारखंड
- अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम-झारखंड
- अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम-झारखंड
- पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम-झारखंड
- जिला कल्याण पदाधिकारी-झारखंड
How to apply in Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024?
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से जुड़े कार्यालयों में जाना होगा।
- योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी अपने साथ लेकर जाना होगा।
- कार्यालय में जाने के पश्चात कार्यालय के अधिकारी के पास से आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी आप को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आपको उसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- दस्तावेज अटैच करने के पश्चात आवेदन फॉर्म को फिर से चेक करना होगा। कहीं आवेदन फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है अन्यथा आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म को कार्यालय अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- इसके बाद अधिकारियों द्वारा आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा।
- अधिकारियों द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभ दिया।
FAQ’s
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना झारखंड राज्य की योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को लोन दिया जाता है। जोकि कम ब्याज दर पर करवाया जाता है। इस लोन की अधिकतम राशि 25 लाख है।
मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे कर सकते हैं?
मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है। अभी तक सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। आपको ऑफलाइन मोड द्वारा ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको इससे संबंधित कार्यालय में जाकर, वहां से फॉर्म लेकर, उसको भरकर, उसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करके आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना को अभी तक ऑनलाइन शुरू नहीं किया गया है। जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से है इसके आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। जिससे आवेदनकर्ता का समय और पैसा दोनों बचेगा। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jharkhand.gov.in/ है।
क्या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत नागरिक वाहन खरीद सकते हैं?
हां, झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत नागरिक को वाहन खरीदने की सुविधा भी सरकार द्वारा दी गई है।
योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कोई भी शिकायत या जानकारी लेना चाहते है, तो Helpline Number-12269 व Email ID-stateportal_assist@rediffmail.com पर भी मेल भेज सकते हैं।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ किसको मिलेगा?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी वर्ग के युवा वर्ग एवं सखी मंडल की महिलाओं को दिया जाएगा।