राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब लोग आसानी से ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा फॉर्म भर सकते हैं और अपने परिवार का नाम इस योजना में जोड़ सकते हैं। यह एक सरल, सुरक्षित और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो लोगों को सस्ते दरों पर राशन मुहैया कराने का महत्वपूर्ण कदम है।

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का उद्देश्य
खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर गेहूं, चावल, और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भोजन की सुरक्षा मिले।
खाद्य सुरक्षा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:
- आधार कार्ड – सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड – जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
- राशन कार्ड – अगर पहले से है।
- आय प्रमाण पत्र – गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- भूमि प्रमाण पत्र – यदि आपके पास भूमि है।
- श्रमिक कार्ड/नरेगा जॉब कार्ड – यदि लागू हो।
खाद्य सुरक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यह प्रक्रिया बेहद सरल और ऑनलाइन है। निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आप अपना आवेदन आसानी से पूरा कर सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले, राजस्थान खाद्य सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। पोर्टल का लिंक: [RRCC Rajasthan Portal]
चरण 2: होम पेज पर रजिस्ट्रेशन करें
होम पेज पर जाकर “नया पंजीकरण” (New Registration) का विकल्प चुनें। यहां पर अपना जन आधार कार्ड नंबर और अन्य जानकारी भरें।
चरण 3: फॉर्म डाउनलोड करें
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। ध्यान दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं।
चरण 4: जानकारी भरें
फॉर्म में सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, परिवार के सदस्यों की जानकारी, मासिक आय और भूमि संबंधी विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपका आवेदन पूरा है।
चरण 6: आवेदन जमा करें
फॉर्म और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपको एक रसीद नंबर प्राप्त होगा, जिसे आप अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (ई-मित्र केंद्र के माध्यम से)
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ फॉर्म के साथ अटैच करें।
- ई-मित्र ऑपरेटर फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- रसीद प्राप्त करें।
फॉर्म भरने के बाद क्या करें?
- आवेदन जमा करने के बाद, विभाग आपके दस्तावेज़ों की जांच करेगा।
- दस्तावेज़ जांचने के बाद, आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ दिया जाएगा।
- आप पोर्टल पर जाकर अपना नाम सूची में देख सकते हैं और इसके बाद राशन का लाभ ले सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ
- सस्ती दर पर राशन – गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न बेहद कम कीमत पर उपलब्ध।
- आर्थिक सुरक्षा – गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत।
- सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर – खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने पर अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सकता है।
FAQ’s
प्रश्न 1: क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 2: खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरने के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न 3: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगता है?
उत्तर: दस्तावेज़ जांच प्रक्रिया के बाद 15-20 दिन लग सकते हैं।