बिहार सरकार ने राज्य के अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसे बिहार परवरिश योजना 2025 नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ और निराश्रित बच्चों को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना बच्चों के सतत विकास और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है।

इस लेख में हम आपको Bihar Parvarish Yojana 2025 के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें योजना के लाभ, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया शामिल हैं।
Bihar Parvarish Yojana 2025
बिहार परवरिश योजना 2025 बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अनाथ, बेसहारा, और निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सहायता बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में मदद करेगी। योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह ₹1,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
योजना के लाभ (Benefits of Bihar Parvarish Yojana 2025)
- आर्थिक सहायता: प्रतिमाह ₹1,000 की सहायता राशि।
- बच्चों का सतत विकास: योजना से बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा सुनिश्चित होगी।
- सामाजिक सुरक्षा: अनाथ और निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- सरल आवेदन प्रक्रिया: योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- आयु: आवेदक बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- निवास: बच्चा बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- श्रेणी: अनाथ, निराश्रित, बेसहारा, HIV/AIDS पीड़ित, या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे।
- आय: पालन-पोषण करने वाले परिवार की सालाना आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आवेदक बच्चे का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- अनाथ/निराश्रित होने का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
How to Apply for Bihar Parvarish Yojana 2025
- आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं: सबसे पहले नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं और आंगनबाड़ी सेविका से मिलें।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: आंगनबाड़ी सेविका से बिहार परवरिश योजना 2025 का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें: फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें: फॉर्म को आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- HIV/AIDS पीड़ित बच्चों के लिए: यदि बच्चा HIV/AIDS पीड़ित है, तो फॉर्म को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास जमा करवाएं।