Haryana Unmarried Pension Yojana 2024: केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित मतलब की कुंवारे लोगों के लिए शुरू करने वाली नई योजना के बारे में बताएंगे। इस योजना का नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना है और इस योजना की घोषणा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा करनाल के कालमपूरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते समय की गई थी। Haryana Unmarried Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते है और हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर सकते है। ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके।
आज हम आपको इस लेख के अंतर्गत Haryana Unmarried Pension Yojana के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। जैसे की – हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना क्या है, उद्देश्य, लाभ एवं पात्रता, जरूरी दस्तावेज, कितनी पेंशन मिलेगी और आवेदन करने की प्रक्रिया आदि। यदि आप हरियाणा राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित नागरिक है और आप इस योजना के बारे में जानना चाहते है तो आपको हमारे लेख को अंत तक पढ़ना होगा। साथ ही हम आपको लेख के अंतर्गत Quick Links प्रदान करेंगे, जिसकी मदद से आप आसनी से हरियाणा मुख्यमंत्री अनमैरिड पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करके योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को प्राप्त कर सकते है।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2024
हरियाणा राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत एकल पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना और तलाकशुदा पेंशन योजना के जैसे ही अविवाहित नागरिकों को भी पेंशन देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अविवाहित नागरिकों (पुरुष और महिला) को पेंशन प्रदान की जाएगी। अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले नागरिक की आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य में निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते के अंतर्गत ट्रांसफर की जाएगी।
आपको बता दे की Haryana Unmarried Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के लगभग 1 लाख 20 हजार लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस पेंशन योजना के अंतर्गत अविवाहित लोगों को मिलने वाली पेंशन सहायता राशि के बारे में अभी अभी तक कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। इस योजना को जल्द से जल्द पूरे राज्य के अंतर्गत शुरू कर दिया जाएगा और योजना के शुरू होने के बाद राज्य के अविवाहित लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी एक तरीके से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के पश्चात नागरिकों की लिस्ट सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी और लिस्ट जारी होने के बाद सरकार द्वारा लाभार्थियों को पेंशन सहायता राशि प्रदान करना शुरू कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन हरियाणा खसरा खतौनी, जमाबंदी नकल देखें
Unmarried Pension Yojana Haryana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई? | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित नागरिक |
उद्देश्य | अविवाहित (कुंवारे) लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 45 साल से लेकर के 60 साल तक के अविवाहित नागरिक लाभ प्राप्त करने के पात्र में जायेंगे। इस योजना के शुरू होने से राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
Haryana Unmarried Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू कर दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले नागरिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं दोनों आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वो ही नागरिक आवेदन कर सकते है जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और जिनकी आयु 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के मध्य में है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के करीबन 1 लाख 20 हजार लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
- सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते के अंतर्गत सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का ऐलान को मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है और जल्द ही इस योजना को पूरे राज्य के अंतर्गत शुरू कर दिया जाएगा।
- इस योजना के शुरू होने से राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित नागरिक आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते है और उनको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी।
- इस योजना के शुरू होने से राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित पुरुष और महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए पात्रता
- हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के अंतर्गत रहने वाले स्थाई निवासी नागरिक ही उठा सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं आवेदन करने के पात्र माने गए है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक की आयु 45 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के मध्य में निर्धारित की गई है।
- आवेदन करने वाले नागरिक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभ प्राप्त करने वाले नागरिक के पास खुद का एक बैंक खाता होना आवश्यक है और वो बैंक खाता लाभार्थी के आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए जरूरी दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना
Haryana Unmarried Pension Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप हरियाणा राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिक है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है। आप सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गाई आवेदन करके योजना में मिलने वाली पेंशन राशि को प्राप्त करना चाहते है तो आपको नीचे दी हुई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा।
- Haryana Unmarried Pension Yojana के आवेदन करके के लिए आपको सबसे पहले सरकार द्वारा संचालित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर आपको Welfare Schemes वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपको Apply for Pension Scheme वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अगले पेज पर Unmarried Pension Yojana का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुलकर के आ जाएगा।
- आपको उस आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको उस पीडीएफ में डाउनलोड हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवा लेना है।
- अब आपको प्रिंट हुए अविवाहता पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर के भरना होगा और योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी।
- अब आपको दस्तावेजों से अटैच हुए आवेदन फॉर्म को योजना से जुड़े कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर के अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- इस तरीके से आप हरियाणा अनमैरिड पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र के अंतर्गत जाना होगा।
- जाने से पहले आपको अपने पास योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों या उनकी फोटोकॉपी को अपने साथ लेकर के जानी होगी।
- उसके बाद आपको वहां के अधिकारी से अविवहता पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और अधिकारी से अविवहता पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और फॉर्म के अंतर्गत पूछी गई जानकारी को भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद आपको योजना के अंतर्गत मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगानी होगी।
- उसके बाद आपको उस आवेदन फॉर्म को जहां से प्राप्त किया था। उसी अधिकारी के पास जमा करवाना होगा और आवेदन फॉर्म जमा करवाने के साथ साथ आपको योजना योजना के अंतर्गत निर्धारित शुल्क भी जमा करवाना होगा।
- अधिकारी द्वारा आपको आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद आपको राशिद प्रदान करेगा, आपको वो राशिद प्राप्त करनी है और उसको संभाल कर के रखना होगा।
- इस तरीके से आप ऑफलाइन हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
Haryana Unmarried Pension Yojana Quick Links
Official Website | Click Here |
Home Page | NAI-YOJANA |
Google News | Follow Us |
Telegram Group | Join Now |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना से जुड़ी महत्तवपूर्ण जानकारी
राज्य के अविवाहित लोगों को मिलने वाली पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा बताया है कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित लोगों को वृद्धा पेंशन की तरह ही पेंशन प्रदान की जाएगी। अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि 3000 रूपये हो सकती है। इस योजना को शुरू करने का फैसला इसी महीने और जल्द से जल्द लिया जाएगा। ताकि राज्य के अंतर्गत रहने वाले अविवाहित नागरिकों को इस योजना का लाभ जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।
Haryana Unmarried Pension Yojana Official Website (आधिकारिक वेबसाइट)
यदि आप हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संचालित अविवाहित पेंशन योजना के बारे में जानना या आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के बारे में जानना चाहते है तो आपको बता दे की Haryana Unmarried Pension Yojana Official Website :- https://saralharyana.gov.in/ है। इस पर जाकर के आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना से जुड़े सवाल जवाब (FAQ)
Haryana Unmarried Pension Yojana के अंतर्गत अविवाहिताओं को कितने रूपये तक की पेंशन प्रदान की जाएगी?
हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्ये के अंतर्गत रहने वाले अविवाहिता महिलाओ, पुरषों और विदुर को 3 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।