Govt Scheme: प्रत्येक राज्य की अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा सितंबर महीने में शुरू करने वाली कलैग्नार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम नामक योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जिसके अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को सरकार की तरफ से 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
जानकारी के अनुसार आपको बता दे की इस लेख के अंतर्गत हम आपको तमिलनाडु राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू करने वाली योजना के बारे में बताएंगे। की राज्य की कौन कौनसी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है और यह योजना तमिलनाडु राज्य सरकार कब से शुरू करने वाली है। यदि आप इस योजना के बारे में जानना चाहते है तो आपको हमारे लेख में अंत तक बने रहे।
Govt Scheme – इस राज्य के अंतर्गत महिला मुखिया को 1000 रूपये देगी सरकार
दोस्तों आपको बता दे की तमिलनाडु राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की महिलाओं के लिए खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है की राज्य के अंतर्गत जल्द ही महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की जायेगी, जिसके अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इस योजना का नाम कलैग्नार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम रखा गया है। इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है और राज्य सरकार इस योजना को सितंबर महीने में पूरी तरीके से शुरू करने वाली है। जानकारी के अनुसार आपको बता दे की कई लोग इस योजना को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे है।
कौन कौनसी महिलाएं कलैग्नार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम नामक योजना का लाभ उठा सकती है?
तमिलनाडु सरकार ने कलैग्नार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम नामक योजना के अंतर्गत राज्य की किसी भी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती है। आवेदन करने के लिए महिला मुखिया के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। आपको बता दे की इस योजना के अंतर्गत अविवाहित, विवाहिता, विधवा और ट्रांसजेंडर सभी तरह की महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र मानी गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को नीचे दिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
योजना का लाभ करने के लिए जरूरी पात्रता मानदंड
- तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू होने वाली योजना का लाभ उठाने के लिए महिला परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सरकार के द्वारा किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
- महिला परिवार के पास चार पहिया वाहन होने की स्थिति में वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकती है।
- महिला मुखिया परिवार के पास 5 से अधिक एकड़ उपजाव भूमि नहीं होनी चाहिए।
- महिला मुखिया के घर की बिजली की वार्षिक खपत 3600 यूनिट से कम होनी चाहिए।
निष्कर्ष
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से तमिलनाडु में महिलाओं के लिए शुरू होने वाली योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से आपके आस पास के नागरिकों को इस योजना की जानकारी प्राप्त हो सके। जिससे की वो भी सरकार द्वारा चलाई जानें वाली इस योजना का लाभ आसानी से उठा सके।