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राजस्थान सरकार की Shramik Sulabh Awas Yojana: पक्का घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.50 लाख रुपये, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Shramik Sulabh Awas Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य के श्रमिक वर्ग की आवास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ‘श्रमिक सुलभ आवास योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने स्वयं के घर का निर्माण करने के लिए 1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में सक्रिय है, जिससे इच्छुक श्रमिक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।​

Shramik Sulabh Awas Yojana का उद्देश्य

‘श्रमिक सुलभ आवास योजना’ का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे श्रमिकों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।​

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ

  • आर्थिक सहायता: पंजीकृत श्रमिकों को अपने स्वयं के भूखंड पर मकान निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
  • निर्माण लागत में सहयोग: यदि श्रमिक स्वयं के भूखंड पर 5 लाख रुपये तक की लागत से मकान बनाते हैं, तो सरकार निर्माण लागत का 25% तक का सहयोग प्रदान करेगी।
  • सीधा लाभ हस्तांतरण: यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।​

पात्रता मानदंड

  • निवासीयता: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।​
  • श्रमिक पंजीकरण: आवेदक को कम से कम एक वर्ष से निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • आय सीमा: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।​
  • मकान संबंधी शर्त: आवेदक के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और उसके पास आवास निर्माण के लिए रजिस्ट्री भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।​
  • अन्य योजनाओं का लाभ: जो श्रमिक केंद्र या राज्य सरकार की अन्य आवास योजनाओं का लाभ पहले से प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।​
  • पुत्रियों की संख्या: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिक परिवारों को मिलेगा जिनकी अधिकतम दो पुत्रियां हैं।

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड​
  • आय प्रमाण पत्र​
  • श्रमिक पंजीकरण कार्ड​
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र​
  • बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)​
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हो)​
  • संपर्क मोबाइल नंबर​
  • पासपोर्ट साइज फोटो​

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक और योग्य श्रमिक निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    • राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।​
    • मुख्य पृष्ठ पर ‘BOCW बोर्ड’ विकल्प पर क्लिक करें।​
    • ‘योजनाएं’ अनुभाग में ‘श्रमिक सुलभ आवास योजना’ का फॉर्म चुनें।​
    • आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
    • आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
    • फॉर्म जमा करें और आवेदन की पुष्टि प्राप्त करें।​
  2. ऑफलाइन आवेदन:
    • निकटतम श्रम कल्याण कार्यालय में जाएं।​
    • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।​
    • आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतिलिपियां संलग्न करें।​
    • भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।​

महत्वपूर्ण सुझाव

आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ पूर्ण और सही होने चाहिए। अधूरे या गलत दस्तावेज़ों के कारण आवेदन लंबित या अस्वीकृत हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क विवरण देखें।​

‘श्रमिक सुलभ आवास योजना’ राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के श्रमिक वर्ग को अपने स्वयं के पक्के मकान का सपना साकार करने में सहायता प्रदान करती है। इच्छुक श्रमिक इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।

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