Bihar Viklang Pension Yojana, को बिहार सरकार द्वारा विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति महीने दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के साथ साथ अलग अलग प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के लाभ भी दिए जाते है। जैसे की शिक्षा का लाभ, ऋण का लाभ अन्य कई प्रकार के लाभ दिए जाते है।
आज हम आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करे इसकी जानकारी देंगे। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकता है, साथ ही कौन कौन से लाभ दिए जाते है। इनकी सम्पूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।
Bihar Viklang Pension Yojana Offline Apply 2023
हमारे देश के प्रत्येक राज्य के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई न कोई और किसी न किसी नाम से योजना चलाई जा रही है। ऐसी ही एक योजना बिहार राज्य के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस योजना का नाम बिहार विकलांग पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो में से किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग तरीके के दिव्यांग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के लाभ दिए जाते है। लाभ देने के साथ साथ उनको खर्चे या आर्थिक सहायता के रूप में 500 रुपए प्रतिमहिना सरकार की तरफ से दिया जाता है।
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आप सभी लोगो जानते है कि विकलांग व्यक्ति अपने से खुद से पुरे काम नहीं कर सकता है, वो किसी न किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इसी के चलते सरकार द्वारा इस योजना को विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके उसके लिए चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद विकलांग व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आएगा। वो किसी और पर बोझ नहीं बनेगा। आज हम इस लेख में बिहार विकलांग योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करे इसकी जानकारी देंगे। ऑफलाइन आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- राज्य सरकार द्वारा विकलांगो को इस योजना के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते है।
- बिहार राज्य के किसी भी बैंक शाखा से विकलांग व्यक्ति ऋण पर रुपए प्राप्त कर सकते है।
- केवल विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण विकलांग लोन योजना के तहत दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने से 500 रुपए प्रति महीने विकलांग व्यक्ति को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है।
- विकलांग व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने से कही पर भी बिना किसी शुल्क के बस या ट्रेन में कही पर भी आ जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर के शिक्षा का लाभ साथ ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले रोजगार का लाभ उठा सकता है।
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बिहार विकलांग पेंशन योजना पात्रता मानदंड
- बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% व्यक्ति का शरीर विकलांग या दिव्यांग होने चाइए।
- विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाइए।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई अन्य पेंशन योजना में लाभार्थी पंजीकृत नहीं होना चाइए।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- लाभ लेने वाले के पास सरकारी नौकरी में नहीं होना चाइए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
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बिहार विकलांग योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंर्तगत ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते है तो
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकलवाना होगा।
- उसके बाद प्रिंटआउट निकले हुए आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म अच्छे से भरने के बाद आपको योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी को अटैच करना होगा।
- उसके बाद दस्तावेज से अटैच आवेदन फॉर्म को अपने ब्लॉक में जा कर के जमा करवाना होगा।
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