Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana 2023: राजस्थान राज्य के अन्तर्गत रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2023 का बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को किसी कारणवश दुर्घटना में क्षति या मौत होने की स्थिति में सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक की बीमा कवर राशि प्रदान की जाएगी। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों एवं चिरंजीवी योजना लाभार्थी परिवार उठा सकते है।
आपको बता दे की यदि आप राजस्थान राज्य के अंतर्गत रहने वाले स्थाई निवासी है और आप सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको हमारे लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा। आज इस लेख के अंतर्गत हम आपको Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे की – चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्या है, उद्देश्य, लाभ एवं पात्रता, जरूरी दस्तावेज और राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन कैसे करें आदि।
लेख के अंतर्गत हम आपको Quick Links प्रदान करेंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करके योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते है।
Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana 2023
राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2023-24 पेश करते समय मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों व चिरंजीवी योजना लाभार्थी परिवारों को किसी कारणवश हुई दुर्घटना में हुई मौत या क्षति पर सरकार की तरफ से बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम कर सकता है।
जानकारी के अनुसार आपको बता दे की मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम राशि का भुगतान 90 दिनों के अंतर्गत कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार का जनाधार कार्ड चिरंजीवी कार्ड से लिंक हुआ होना चाहिए। यदि जनाधार कार्ड चिरंजीवी कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको बीमा क्लेम की राशि प्रदान नहीं की जाएगी। इस योजना को प्रत्येक साल के बाद वापिस से रिन्यू करवाना आवश्यक है।
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चिरंजीवी दुर्घटान बीमा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक सरकारी बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों के सदस्यों को किसी कारणवश दुर्घटना में हुए मृत्यु या क्षति की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता हैं। सरकार द्वारा दिए जाने वाले बीमा कवर की अधिकतम राशि 10 लाख रूपये है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दे की चिरंजीवी योजना लाभार्थी परिवारों को इस योजना का लाभ निशुल्क प्राप्त होगा।
राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रूपये तक का बीमा कवर दुर्घटना/मृत्यु होने की स्थिति में दिया जा रहा है। #मॉडल_स्टेट_राजस्थान #ModelStateRajasthan pic.twitter.com/gs5J0OS10B
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) June 5, 2022
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटान बीमा योजना ताजा समाचार (Latest Update/News)
यदि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ी नई जानकारी प्रदान की जाएगी तो आपको इस लेख के माध्यम से सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। यदि आप ऐसी ही और अन्य योजनाओं के बारे में जानना चाहते है तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते है।
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Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana Rajasthan 2023 Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना |
योजना किसके द्वारा शुरू की गई? | राजस्थान सरकार द्वारा |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और चिरंजीवी योजना लाभार्थी परिवार |
उद्देश्य | स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध करवाना |
योजना का प्रकार | सरकारी योजना |
बीमा कवर राशि | 10 लाख रूपये तक की बीमा कवर राशि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंतर्गत रहने वाले गरीब और आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवारों को किसी कारणवश होने वाली दुर्घटना में बीमा कवर उपलब्ध करवाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को 10 लाख रूपये तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है।
दुर्घटना में अपने परिवारजनों को गंवाने वाले लोगों को संबल देने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लाई गई है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दिया गया है: CM @ashokgehlot51 pic.twitter.com/h9QImH2MWv
— CMO Rajasthan (@RajCMO) March 31, 2023
राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit)
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवारों को मुफ्त बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत किसी कारणवश दुर्घटना होने के वजह से मृत्यु होने, अपंग होने पर लाभार्थी को 10 लाख रूपये तक का बीमा कवर (मुआवजा) मिलेगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने से पहले आपको राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
- यदि आप राजस्थान चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको सबसे पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- सरकार द्वारा आपको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान 90 दिनों मतलब की 3 महीने में कर दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का मुआवजा प्राप्त करने के लिए आपको परिवार जनाधार कार्ड को चिरंजीवी कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत आप 1 से अधिक बीमा कवर राशि प्राप्त नहीं कर सकते है और आपको बता दे की दुर्घटना के अंतर्गत मौत या अपंग होने की स्थिति में SDRF मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि को मिलाकर के 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।
- राज्य के गरीब परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर के अपना इलाज आसानी से फ्री में करवाना सकते है।
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चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी ही आवेदन करने के पात्र माने गए हैं।
- गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र माना गया है।
- चिरंजीवी योजना कार्ड धारक परिवारों का जनाधार कार्ड और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
- लाभार्थी परिवार के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक मौत होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख रूपये का बीमा प्रदान किया जायेगा।
- सांप के डसने से, डॉक्टर की गलती से या नशीली दवा पीने से लाभार्थी की मौत होती है तो उसको योजना के अंतर्गत बीमा कवर नहीं मिलेगा।
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents)
यदि आप राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपके पास नीचे दिए जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है–
- आधार कार्ड,
- जन आधार कार्ड,
- आयु प्रमाण पत्र,
- मूल निवास प्रमाण पत्र,
- चिरंजीवी योजना कार्ड,
- मोबाइल नंबर,
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र,
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट/चिकित्सालय द्वारा जारी किया गया डेथ समरी/FIR/रोजनामचा/मृत रिपोर्ट/पंचनामा आदि। (इनमें से कोई एक का होना अनिवार्य है) आदि।
दुर्घटना में विकलांग होने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज
- विकलांग प्रमाण पत्र,
- चिकित्सालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट,
- डायग्नोस्टिक रिपोर्ट,
- FIR/रोजनामचा आदि।
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (Online Apply)
यदि आप राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दी हुई जानकारी को फॉलो करना होगा –
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजना का विवरण वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपको पंजीकरण का लिंक दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर के आ जायेगा, आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी और योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आपको सबमिट वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको SSO ID वाले लिंक पर क्लिक करके, आवेदन फॉर्म को एसएसओ आईडी से लिंक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने रजिस्टर का लिंक दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के पश्चात आपका आवेदन मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पूरा हो जाएगा।
- इस तरीके से आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आवेदन फॉर्म (PDF Form)
यदि आप राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करने या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना चाहते है तो आपको बता दे की सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ पर मिल जायेगा है।
राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
यदि आप राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको सरकार द्वारा संचालित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana Official Website – https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ है। इस पर जाकर के आप आसानी से योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है और आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
यदि आपको राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़ी शिकायत दर्ज करवाने और योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सरकार द्वारा जारी किया हेल्पलाइन नंबर 9289328386, 9929030479 पर संपर्क कर सकते है। सरकार द्वारा संपर्क करने का समय और दिन निर्धारित किए गए है जो की सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक रखा गया है।
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राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बिमा योजना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार की मौतों होने पर मिलेगा बीमा कवर
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सभी दुर्घटनाओं के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान नहीं किया गया है। आपको नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसको योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान किया जायेगा–
- रोड रेल, वायु दुर्घटना से हुई मौत या क्षति की स्थिति में,
- मकान ढहने से हुई मौत या क्षति की स्थिति में,
- पानी में डूबने से हुई मौत की स्थिति में,
- रसायनिक द्रवों केमिकल छिड़काव से हुई मौत या क्षति की स्थिति में,
- बिजली के कारण से हुई मौत या क्षति की स्थिति में,
- आग के कारण हुई मौत या क्षति की स्थिति में,
- ऊंचाई से गिरने या उप्पर से किसी वस्तु के गिरने से हुई मौत या क्षति की स्थिति में सरकार के द्वारा बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत अपंग होने की स्थिति में भी मिलेगा बीमा कवर
राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अपंग / विकलांग / दिव्यांग होने की स्थिति में भी सरकार के द्वारा बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है। जो की नीचे बिंदुओं में विस्तारपूर्वक बताया गया है–
- एक हाथ, एक पैर और एक आंख से अपंग होने की स्थिति में 1.5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।
- दोनो हाथ, दोनो पैर और दोनो आंख से अपंग होने की स्थिति में 3 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।
चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत एक से अधिक बीमा कवर प्राप्त करने पर दूसरे बीमा कवर पर कटेगी बीमा कवर राशि
- यदि आप राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना में यदि लाभार्थी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सरकार की तरफ से 5 लाख रूपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- यदि योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के अंतर्गत 1 या उससे अधिक व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में अधिकतम 10 लाख रूपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- यदि कोई लाभार्थी परिवार 1 साल के अंतर्गत 1 या उससे अधिक बीमा कवर प्राप्त करना चाहते है तो सरकार के द्वारा लाभार्थी परिवार को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा।
- यदि आप योजना के अंतर्गत दुसरी दुर्घटना बीमा कवर क्लेम करना चाहते है तो पहली दुर्घटना बीमा कवर क्लेम राशि 10 लाख रुपए से कम प्राप्त हुई होनी चाहिए।
- यदि को लाभार्थी हत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास, हत्या या आत्महत्या करता है तो वो परिवार बीमा कवर प्राप्त नहीं कर सकता है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू करने की तिथि (Launch Date)
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2022-23 पेश करते समय 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बिमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों को वार्षिक फ्री प्रीमियम पर दुर्घटना बिमा कवर प्रदान किया जाता है।
राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बिमा योजना प्रीमियम राशि (Premium Amount)
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को कोई प्रीमियम जमा करवाने की जरुरत नहीं है। इस योजना के अंतर्गत खर्च किए जाने वाला सारा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़े सवाल जवाब (FAQ)
चिरंजीवी योजना में दुर्घटना बीमा कितना है?
राजस्थान चिरंजीवी योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1 व्यक्ति की मौत होने पर 5 लाख रूपये का बिमा कवर दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक लोगों की मृत्यु की स्थिति में 10 लाख तक का बिमा कवर दिया जाता है।
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा कैसे मिलता है?
चिरंजीवी दुर्घटना बिमा प्राप्त करने के लिए आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात लाभार्थी को योजना के अंतर्गत दावे का भुगतान 90 दिनों के भीतर कर दिया जायेगा।